रामपुर। फिल्म अभिनेत्री और पूर्व सांसद जयाप्रदा के खिलाफ चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के एक अन्य मामले में भी अदालत ने गैर जमानती वारंट जारी कर दिए हैं। यह वारंट केमरी थाने में दर्ज मामले में हुए हैं, जबकि स्वार कोतवाली में दर्ज मामले में पहले से गैर जमानती वारंट चल रहे हैं।
जयाप्रदा के खिलाफ दर्ज मामले वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव के हैं। तब वह भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ी थीं। वह यह चुनाव हार गई थीं। उनके खिलाफ केमरी थाने में ग्राम विकास अधिकारी कुलदीप भटनागर की ओर से चुनाव आचार संहिता उल्लंघन में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। इसमें पूर्व सांसद पर पिपलिया मिश्र गांव में आयोजित जनसभा में आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप है। उनके खिलाफ पुलिस ने आरोप पत्र दाखिल कर दिया था, जिसकी सुनवाई एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट (मजिस्ट्रेट ट्रायल) में चल रही है।
पिछली कई तारीख से कोर्ट नहीं आ रही हैं जयाप्रदा
जयाप्रदा पिछली कई तारीख से कोर्ट नहीं आ रही हैं। मंगलवार को भी सुनवाई थी। उनके अधिवक्ता संदीप सक्सेना ने बीमारी का हवाला देते हुए हाजिरी माफी का प्रार्थना पत्र कोर्ट में प्रस्तुत किया। अभियोजन ने इस पर आपत्ति जताई। अदालत ने जयाप्रदा के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करते हुए पुलिस अधीक्षक को लिखा है। उन्हें कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए हैं। अदालत अब इस मामले में 11 दिसंबर को सुनवाई करेगी। इससे पहले जयाप्रदा के स्वार कोतवाली में दर्ज मामले में भी तीन बार गैर जमानती वारंट जारी हो चुके हैं।