वाराणसी अदालत 24 जनवरी को फैसला करेगी कि मामले में पक्षकारों को ज्ञानवापी मस्जिद पर एएसआई रिपोर्ट प्रदान की जाए या नहीं. ज्ञानवापी सर्वे रिपोर्ट मामले को लेकर कोर्ट ने 24 जनवरी की तारीख तय की है, 24 जनवरी को अब रिपोर्ट सार्वजनिक करने पर फैसला करेगा. ASI ने रिपोर्ट सार्वजनिक न करने के लिए प्रार्थना पत्र दाखिल किया था और इस प्रार्थना पत्र पर कोर्ट ने 24 जनवरी की तारीख दी है.
हिंदू पक्ष के अधिवक्ता मदन मोहन यादव ने कहा आज शनिवार को सभी पक्षों को ASI सर्वे की रिपोर्ट मिलनी थी लेकिन जिला जज ने 26 तारीख की नई तारीख दी है. अब सभी पक्षों को उसी दिन यह एएसआई सर्वे की कॉपी उपलब्ध होगी. इससे पहले वाराणसी की जिला अदालत ज्ञानवापी मस्जिद की एएसआई सर्वे रिपोर्ट पक्षकारों को सौंपने के मामले में आज शनिवार (6 जनवरी) को फैसला सुनाने वाली थी. हालांकि कोर्ट ने फिर से इस तारीख को बढ़ा दिया है और अभ इस मामले में 24 जनवरी नई तारीख तय की गई है.
इससे पहले शुक्रवार (5 जनवरी) को हिंदू पक्ष के अधिवक्ता मदन मोहन यादव ने कहा था कि वाराणसी की जिला अदालत ने ज्ञानवापी परिसर के सीलबंद रिपोर्ट को खोलने और पक्षकारों को सौंपने के मामले में आदेश सुनाने के लिए छह जनवरी की तिथि तय की है. उन्होंने बताया कि इस मामले में सुनवाई पूरी हो चुकी है और जिला न्यायाधीश ए के विश्वेश ने आज कहा कि आदेश टाइप नहीं हुआ है, इसलिए आदेश कल, शनिवार को जारी किया जाएगा.
बता दें कि एएसआई ने बुधवार को ज्ञानवापी परिसर की सर्वे रिपोर्ट को खोलने और पक्षकारों को सौंपने के लिए जिला अदालत से चार सप्ताह का समय देने का अनुरोध किया था जिसके बाद मामले को गुरुवार तक के लिए टाल दिया गया था. एएसआई ने चार सप्ताह का समय मांगते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय के हालिया फैसले का हवाला दिया था.