वीर सावरकर पर अपने बयान के मामले में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं. जस्टिस दीपांकर दत्ता और मनमोहन की बेंच शुक्रवार (25 अप्रैल 2025) को उनकी याचिका पर सुनवाई करेगी. राहुल गांधी ने लखनऊ की कोर्ट से समन को रद्द करने की मांग की है. इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने 4 अप्रैल 2025 को राहुल गांधी को राहत देने से मना कर दिया था.
राहुल गांधी ने वीर सावरकर को दिया विवादित बयान
लखनऊ के रहने वाले वकील नृपेंद्र पांडे ने राहुल गांधी के खिलाफ आईपीसी की धारा 153(A) और 505 का मुकदमा दायर किया है. इसमें बताया गया है कि 17 दिसंबर 2022 को महाराष्ट्र के अकोला में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल ने वीर सावरकर को अंग्रेजों का नौकर और पेंशन लेने वाला कहा. प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहले से तैयार पर्चे भी पत्रकारों को दिए गए. यह दिखाता है कि पूरी तैयारी से समाज में नफरत फैलाने के इरादे से राहुल गांधी ने वह विवादित बयान दिया.
कोर्ट के समन के बावजूद पेश नहीं हुए राहुल गांधी
लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पिछले कई मौकों पर कोर्ट के समन के बावजूद पेश नहीं हुए हैं. 3 मार्च को लखनऊ की एसीजेएम (एडिशनल चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट) कोर्ट ने राहुल गांधी पर इसके लिए 200 रुपये का जुर्माना लगाया था. एसीजेएम कोर्ट ने राहुल को सख्त चेतावनी देते हुए 14 अप्रैल को पेश होने को कहा. इसके खिलाफ वह हाई कोर्ट गए, लेकिन वहां से उन्हें राहत नहीं मिली.