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राहुल गांधी से छिन सकती है लोकसभा की सदस्यता, जानिए क्या कहता है सांसदों-विधायकों की सजा का नियम

sampurantoday by sampurantoday
March 23, 2023
in देश-दुनिया
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राहुल गांधी से छिन सकती है लोकसभा की सदस्यता, जानिए क्या कहता है सांसदों-विधायकों की सजा का नियम
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नई दिल्ली:राहुल गांधी को सूरत की अदालत से बहुत बड़ा झटका लगा है। अदालत ने मानहानि के मामले में उन्हें दो साल की सजा सुनाई है। नियम के तहत दो या दो साल से ज्यादा की सजा होने पर संसद अथवा विधानसभा की सदस्यता छिन जाती है। राहुल गांधी को उनके बयान ‘सारे चोर मोदी सरनेम वाले ही क्यों होते हैं?’ के लिए आपराधिक मानहानि का दोषी पाया गया है। अदालत ने राहुल गांधी को 2019 में दिए गए इस बयान के लिए दो साल की सजा सुनाई है। नियम के मुताबिक, अगर दो साल की सजा होने से विधायक या सांसद की सदस्या चली जाती है। फिलहाल, सूरत की अदालत ने राहुल गांधी को इस मामले में फिलहाल जमानत दे दी है।

कर्नाटक में चुनाव प्रचार के दौरान दिया था बयान

राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का यह मामला चार साल पुराना है। उन्होंने 2019 के पिछले लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान कर्नाटक में आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। राहुल गांधी नेकर्नाटक के कोलार में चुनावी भाषण के दौरान कहा था कि ‘सारे चोरों के सरनेम मोदी कैसे हैं?’ राहुल गांधी के इस बयान के बाद वेस्ट सूरत के बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मुकदमा दर्ज करवाया था। उन्होंने कहा राहुल गांधी पर पूरे मोदी समुदाय का अपमान किया है। इसके बाद यह केस सूरत की कोर्ट में पहुंचा। इसी केस की सुनवाई के दौरान राहुल गांधी को 9 जुलाई, 2020 को भी सूरत की कोर्ट में पेश होना पड़ा था।

जान लीजिए सदस्यता छिनने का नियम

सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय ने बताया, ‘जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 8 के मुताबिक, दो साल या उससे ज्यादा सजा के मामले में सांसद या विधायक की सदस्यता रद्द हो सकती है। इसके अलावा सजा काटने के छह साल के दौरान चुनाव लड़ने पर भी रोक का प्रावधान है। अगर ऊपरी अदालत दोषी करार दिए जाने पर रोक नहीं लगाती है तो संसद सदस्यता जा सकती है।’ उपाध्याय ने कहा कि अगर हाईकोर्ट दोषी करार देने पर ही रोक लगा दे तो राहुल की सदस्यता नहीं जाएगी।

राहुल ने दो सीटों से लड़ा था पिछला लोकसभा चुनाव

राहुल अभी केरल के वायनाड से लोकसभा सांसद हैं। उन्होंने पिछला लोकसभा चुनाव उत्तर प्रदेश की अमेठी सीट से भी लड़ा था जहां उनकी बीजेपी उम्मीदवार स्मृति इरानी के हाथों हार हो गई थी। स्मृति इरानी अभी केंद्र सरकार में मंत्री हैं। बहरहाल, राहुल गांधी अपने लंदन में दिए बयानों को लेकर भी घिरे हुए हैं। उनसे माफी मांगे जाने की मांग को लेकर संसद का कामकाज ठप है। इस बीच सूरत कोर्ट से सजा का ऐलान उनकी मुश्किलों में इजाफा ही करेगा।

राहुल पर बीजेपी का हमला

बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने राहुल गांधी के लिए सजा की मांग की थी। उन्होंने कोर्ट के फैसले से कुछ देर पहले ही कहा था, ‘राहुल गांधी ने चुनाव से पहले सारे मोदी चोर हैं का बयान दिया था, इस बयान के बाद से मोदी सरनेम रखने वाले कई लोगों ने उनके खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराया। सूरत जिला अदालत के साथ ही बाकी अदालतों में भी उन्हें ऐसे ही सजा सुनाई जानी चाहिए।’ वहीं केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि राहुल गांधी जो भी बोलते हैं उससे सिर्फ नुकसान ही होता है। उनकी पार्टी को तो नुकसान होता ही है, ये देश के लिए भी अच्छा नहीं है। कांग्रेस के कुछ नेताओं ने आज भी मुझे बताया कि राहुल गांधी के रवैये से सब खराब हो गया। उनकी पार्टी भी डूब रही है।

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