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महुआ मोइत्रा को नोटिस, ‘क्यों खाली नहीं किया सरकारी बंगला?’

sampurantoday by sampurantoday
January 9, 2024
in देश-दुनिया
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महुआ मोइत्रा को नोटिस, ‘क्यों खाली नहीं किया सरकारी बंगला?’
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नई दिल्ली। तृणमूल कांग्रेस की पूर्व सांसद महुआ मोइत्रा को सरकारी बंगला नहीं खाली करने पर सोमवार को संपदा निदेशालय (डीओई) ने कारण बताओं नोटिस जारी किया। पिछले साल आठ दिसंबर को लोकसभा से निष्कासित तृणमूल कांग्रेस नेता को इससे पहले सात जनवरी तक आवास खाली करने को कहा गया था।

डीओई ने अब उनसे तीन दिनों के भीतर नोटिस का जवाब देने को कहा है। महुआ से जवाब मांगा गया है कि उन्होंने अभी तक अपना सरकारी बंगला खाली क्यों नहीं किया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने चार जनवरी को तृणमूल नेता को उन्हें आवंटित सरकारी आवास में बने रहने के लिए डीओई से संपर्क करने को कहा था।

लोकसभा से निष्कासन के बाद बंगले का आवंटन रद्द हुआ था

लोकसभा से निष्कासन के बाद आवंटन रद्द होने के कारण सात जनवरी तक सरकारी बंगला खाली करने के निर्देश को तृणमूल नेता ने चुनौती दी थी। इस पर सुनवाई करते हुए जस्टिस सुब्रमण्यन प्रसाद ने कहा कि नियमों के अनुसार, विशेष परिस्थितियों में अधिकारी शुल्क का भुगतान कर व्यक्ति को छह महीने तक रहने की अनुमति दे सकते हैं।

कोर्ट ने मोइत्रा को याचिका वापस लेने की अनुमति दी

अदालत ने मोइत्रा को अपनी याचिका वापस लेने की अनुमति दी और कहा कि उसने मामले के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी नहीं की है। इसमें कहा गया कि संपदा निदेशालय अपने विवेक से इस मामले में फैसला करेगा। पीठ ने कहा कि कानून के तहत बंगले से बाहर करने से पहले किसी निवासी को नोटिस जारी करना अनिवार्य है और सरकार को कानून के अनुसार याचिकाकर्ता को बेदखल करने के लिए कदम उठाने होंगे।

Tags: IndiaMahua Moitra Bungalow Row Mahua MoitraTMCWest Bengal
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